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औषधि निरीक्षक के निरीक्षण में खामियाँ मिलने पर 06 औषधि प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित

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औषधि निरीक्षक के निरीक्षण में खामियाँ मिलने पर 06 औषधि प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित

 

तेरह प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी

गोण्डा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देशानुसार औषधि निरीक्षक रजिया बानों द्वारा नवम्बर माह में लगातार औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए लाइसेंस नवीनीकरण, औषधि का रख-रखाव, सैम्पलिंग, बिल वाउचर एवं कार्यरत फार्मासिस्टों के उपस्थिति की जांच की गई। औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि 14 प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण के दौरान दो दुकानों में अनियमित एवं फार्मासिस्ट की अनुपस्थित पाए जाने पर नेशन मेडिकल स्टोर को फार्मासिस्ट सत्यापन होने तक दुकान को बंद करने का निर्देश दिया गया तथा 02 प्रतिष्ठान अनुराग मेडिकल स्टोर व देव फार्मा के क्रय विक्रय पर त्वरित रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि नवंबर में 14 औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 16 नमूने लिए गये, जिसमें 06 प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाये जाने पर उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नही उन्होंने बताया कि माह नवम्बर में 01 नमूना फेल हुआ है जिसका वाद दायर करने की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान तक जनपद में कुल 26 नमूने फेल हुये हैं जिसकी विवेचना चल रही है, तथा 06 मुकदमे दायर किया जा चुके हैं। नवंबर में 01 वाद दायर किया गया है, तथा महिला अस्पताल के औषधि भण्डार का निरीक्षण कर 03 संदिग्ध नमूने संग्रहित किये गये जो जांच हेतु वाराणसी प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। बिना लाइसेंस प्रतिष्ठान पर सीजर की कार्यवाही की गई, जिसमें 01 लाख बीस हजार की औषधि जप्त की गई। 01 वेटेनरी का सैंपल लिया गया।नारकोटिक्स औषधियों के रख-रखाव एवं रोकथाम हेतु प्रतिष्ठानों का निरन्तर निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही न्यू मौर्या मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, जिसमें 01 संदिग्ध औषधि पाये जाने पर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया, तथा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों पर निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है जबकि जनपद में कुल 13 औषधि प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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